इन नियमों को धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) द्वितीय संशोधन नियम, २०१८ कहा जा सकता है।
इन नियमों को धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) पाँचवाँ संशोधन नियम, २०१७ कहा जा सकता है।
केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से धन शोधन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है
CERSAI को केंद्रीय केवाईसी लेखागार के रूप में कार्य करने और उसके कार्यों को करने के लिए अधिकृत करना