अधिसूचना


इन नियमों को धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियम, २०१९ कहा जा सकता है

फ़रवरी १२, २०१९

इन नियमों को धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) द्वितीय संशोधन नियम, २०१८ कहा जा सकता है।

अक्टूबर ३१, २०१८

इन नियमों को धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) पाँचवाँ संशोधन नियम, २०१७ कहा जा सकता है।

अक्टूबर १६, २०१७

धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, २००५ में और संशोधन

जून ०१, २०१७

केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से धन शोधन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है

अप्रैल १२, २०१७

CERSAI को केंद्रीय केवाईसी लेखागार के रूप में कार्य करने और उसके कार्यों को करने के लिए अधिकृत करना

नवंबर २६, २०१५

इन नियमों को धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियम, २०१५ कहा जा सकता है

जुलाई ०७, २०१५