सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री वित्तीय क्षेत्र में ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड का एक केंद्रीकृत भंडार है, जिसमें केवाईसी दस्तावेजों के उत्पादन के बोझ को कम करने और उन्हें हर बार सत्यापित करने के उद्देश्य से पूरे क्षेत्र में केवाईसी रिकॉर्ड की अंतर-उपयोगिता है। ग्राहक एक वित्तीय इकाई के साथ एक नया संबंध बनाता है।
सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:
केंद्रीय केवाईसी आवेदन को अधिकृत संस्थानों या अन्य अधिसूचित संस्थानों द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम या भारत सरकार या किसी नियामक (आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, और पीएफआरडीए) द्वारा बनाए गए नियमों के तहत एक्सेस किया जा सकता है।
PMLA नियम (९) (I) (१) के अनुसार कहता है:
(१ ए) धन शोधन निवारण अधिनियम, २००२ के उप-नियम (१) के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक समाचार प्रेषण इकाई ग्राहक के साथ खाता-आधारित संबंध शुरू होने के तीन दिनों के भीतर, फाइल करेगी सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री के साथ क्लाइंट के केवाईसी रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी।
(१ क) जहां कोई ग्राहक एक समाचार प्रेषण इकाई को केवाईसी पहचानकर्ता प्रस्तुत करता है, तो ऐसी समाचार प्रेषण इकाई केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करके केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री से ऑनलाइन केवाईसी रिकॉर्ड प्राप्त करेगी और क्लाइंट को समान केवाईसी रिकॉर्ड या जानकारी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। या कोई अन्य अतिरिक्त पहचान दस्तावेज या विवरण
(१ ड) उपनियम (१ क) के तहत ग्राहक से अतिरिक्त या अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के बाद एक समाचार प्रेषण इकाई, केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री को अद्यतन जानकारी जितनी जल्दी हो सके प्रस्तुत करेगी जो ग्राहक के मौजूदा केवाईसी रिकॉर्ड और केंद्रीय केवाईसी को अपडेट करेगी। इसके बाद रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री उन सभी समाचार प्रेषण संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगी, जिन्होंने संबंधित क्लाइंट के साथ उक्त क्लाइंट के केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करने के बारे में जानकारी दी है।
परीक्षण पर साइन-ऑफ़ प्राप्त करने के बाद, दस्तावेज़ सत्यापन में ७ कार्य दिवस लगेंगे। यदि कोई विसंगति है, तो नोडल अधिकारी को मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
नोडल अधिकारी को अपने पंजीकरण संदर्भ संख्या का उल्लेख करते हुए helpdesk@ckycindia.in पर एक मेल भेजकर सीकेवाईसी से उनके पंजीकरण को अधिकार पर रखने का अनुरोध करना होगा। एक बार संस्थान को अधिकार पर रखने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म का लिंक नोडल अधिकारी को भेजा जाएगा। नोडल अधिकारी को आवश्यक परिवर्तन करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म को फिर से जमा करना होगा। यदि आवश्यक हो तो संशोधित आवेदन पत्र को सहायक दस्तावेजों के साथ सीईआरएसएआई को भेजना होगा।
संस्थान के विवरण/नोडल अधिकारी/व्यवस्थापक उपयोगकर्ताओं में किए जाने वाले परिवर्तनों को बताते हुए एक अनुरोध पत्र (कवर लेटर) सीईआरएसएआई, दिल्ली कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। इस पत्र और अनुरोध से संबंधित अन्य दस्तावेजों पर समिति के संकल्प के अनुसार संस्थान के प्रमुख / नोडल अधिकारी / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। कवर पत्र निम्नलिखित दस्तावेजों द्वारा समर्थित होना चाहिए:
न्यूनतम ५१२ केबीपीएस की बैंडविड्थ के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी और निर्धारित विनिर्देशों के साथ एक स्कैनर की आवश्यकता है।
कृपया डाउनलोड अनुभाग में कनेक्टिविटी दिशानिर्देश देखें https://www.ckycindia.in/ckyc/assets/doc/Connectivity-Guidelines-2.pdf
उपरोक्त तीन विधियों का विवरण हमारी वेबसाइट में डाउनलोड अनुभाग के तहत उपलब्ध हमारे उपयोगकर्ता पुस्तिका में दिया गया है।
केंद्रीय केवाईसी आवेदन तक पहुंचने वाले सभी उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण आवश्यक है।
सीकेवाईसी पोर्टल में उपयोगकर्ता नाम के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) समान होना चाहिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि त्रुटि को हल करने के लिए अपने डीएससी को सीकेवाईसी उपयोगकर्ता नाम से मिलान करने के लिए बदलें।
धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियम, २०१५, नियम ९ (I) (१अ) के अनुसार, प्रत्येक समाचार प्रेषण इकाई ग्राहक के साथ खाता-आधारित संबंध शुरू होने के दस दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक प्रति दर्ज करेगी। केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के साथ ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड।
सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री को प्रमाणित सहायक दस्तावेजों (पीओआई / पीओए) और फोटोग्राफ की स्कैन की गई कॉपी के साथ सामान्य केवाईसी टेम्पलेट के अनुसार डेटा की आवश्यकता होती है।
कृपया ईकेवाईसी/ओटीपी आधारित केवाईसी करते समय आधार से आपके सिस्टम में प्राप्त होने वाले डेटा से युक्त एक पीडीएफ फाइल तैयार करें। एक फोटो के साथ यह पीडीएफ फाइल सीकेवाईसी में अपलोड की जानी चाहिए। आधार आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों में से एक है जिसका उपयोग पीओए और पीओआई दोनों के रूप में किया जा सकता है, हालांकि यदि आपको अतिरिक्त केवाईसी प्रमाण अपलोड करने की आवश्यकता है तो इसके लिए एक प्रावधान है।
सामान्य टेम्पलेट के अनुसार आवश्यक डेटा को सीकेवाईसीआर में कैप्चर करने की आवश्यकता है। हालांकि, इसे सामान्य टेम्पलेट पर कैप्चर किया जा सकता है या आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए संस्थान के खाता खोलने के फॉर्म को संशोधित किया जा सकता है। सामान्य टेम्प्लेट को स्कैन करके सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है।
सहायक दस्तावेजों और फोटोग्राफ को स्कैन करने के लिए विनिर्देश नीचे दिए गए हैं:
कृपया सुनिश्चित करें कि डेटा सुपाठ्य है और फोटोग्राफ उचित स्पष्टता का होना चाहिए।
केंद्रीय केवाईसी फॉर्म नॉर्मल, सिंपल और स्मॉल में चार अकाउंट टाइप होते हैं। ग्राहक को जारी किए गए सीकेवाईसी पहचानकर्ता के नामकरण से खाते के प्रकार का पता लगाया जा सकता है।
एक वित्तीय संस्थान केवाईसी विवरण और स्कैन की गई छवियों को थोक में अपलोड कर सकता है। प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए छवियों को अलग से ज़िप करना आवश्यक होगा। मास्टर ज़िप फ़ाइल वित्तीय संस्थान द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगी।
बल्क अपलोड SFTP के माध्यम से प्रदान किया जाता है। सत्यापन के आधार पर, एक प्रतिक्रिया फ़ाइल तैयार की जाएगी। इस फ़ाइल में सफलता रिकॉर्ड, त्रुटि रिकॉर्ड और डाउनलोड रिकॉर्ड शामिल होंगे। प्रतिक्रिया फ़ाइल केंद्रीय केवाईसी आवेदन से डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के रिकॉर्ड में मौजूद ग्राहक की जानकारी में बदलाव होने पर एक वित्तीय संस्थान एक अद्यतन अनुरोध शुरू करेगा।
जहां ग्राहक केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री में डेटा के अद्यतन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करता है, वित्तीय संस्थान तदनुसार सहायक दस्तावेजों को विधिवत सत्यापित करने के बाद अनुरोध शुरू करेगा। वित्तीय संस्थान को निम्नलिखित मामलों में विवरण अद्यतन करने की आवश्यकता होगी:
अद्यतन डेटा के साथ सहायक दस्तावेज़ की स्कैन की गई कॉपी, जहां आवश्यक हो, केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड की जाएगी।
संशोधन अनुरोध शुरू करने के लिए, वित्तीय संस्थान को ग्राहक के नवीनतम केवाईसी रिकॉर्ड से जोड़ना होगा।
सीकेवाईसी नंबर ग्राहक को ईमेल/एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। संस्था दैनिक एमआईएस विवरण में लॉग्स और विवरण के अंतर्गत विवरण देख सकती है। यदि यह एक बल्क फ़ाइल है, तो इसे बल्क प्रतिक्रिया फ़ाइल के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।
केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री में संसाधित किए जा रहे ग्राहक रिकॉर्ड के अद्यतन पर, सभी संबद्ध वित्तीय संस्थान (संस्थाएं जिन्होंने उस ग्राहक के लिए केवाईसी रिकॉर्ड अपलोड या डाउनलोड किया है) को केवाईसी रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक अपडेट सूचना प्राप्त होगी। वित्तीय संस्थानों को ग्राहक का अंतिम अद्यतन रिकॉर्ड डाउनलोड करना होगा।
वेब-आधारित प्रविष्टि के लिए, इससे जुड़े व्यक्तियों के अपडेट लॉग और विवरण के अंतर्गत अद्यतन अधिसूचना में देखे जा सकते हैं।
एसएफटीपी के लिए, अपडेट अधिसूचना नामक एक फ़ोल्डर दिन के अंत में उपलब्ध कराया जाएगा यदि कोई अपडेट हो। अद्यतन अधिसूचना विवरण प्रतिदिन (दिन के अंत में) सीएसवी प्रारूप में उत्पन्न होती है और संबंधित संस्थान के एसएफटीपी प्रतिक्रिया फ़ोल्डर में उपलब्ध होती है। यदि उस दिन कोई अद्यतन नहीं है, तो एक रिक्त फ़ाइल उत्पन्न हो जाएगी। अद्यतन अधिसूचना का फ़ाइल नाम प्रारूप इस प्रकार होगा: FICode_FromDate_ToDate_VersionNo_TotalNumberofRecords.csv
Eg: IN0007_26032017_26032017_1.1_0.csv (Details available in SFTP System Specification V1.5 under https://www.ckycindia.in/ckyc/downloads/index.html)
अद्यतन सूचनाओं के लिए फ़ाइल संरचना और नमूना फ़ाइलें डाउनलोड हमारी वेबसाइट में टैब।
उपयोगकर्ता नियमावली की धारा ६.४ (https://www.ckycindia.in/ckyc/downloads/index.html) में स्क्रीन आधारित अद्यतन सूचनाओं के संबंध में विवरण है।
सिस्टम में उपलब्ध पिन कोड मास्टर्स इंडिया पोस्ट से प्राप्त किए गए हैं। हालाँकि, यदि ग्राहक द्वारा प्रदान किया गया पिन कोड सिस्टम में नहीं मिलता है, तो संस्थान से अनुरोध है कि वह मैन्युअल रूप से पिन कोड दर्ज करें और एक वैध जिले और राज्य का चयन करें।
हाँ। सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री कई संचार पतों को जोड़ने में सक्षम होगी।
विभिन्न प्रकार के संबंधों के लिए अलग-अलग पते, कार्यालय या आवासीय, बनाए रखने के इच्छुक व्यक्ति, अनुलग्नक-ए 1 भर सकते हैं और वित्तीय संस्थान को विवरण जमा कर सकते हैं जो बदले में केंद्रीय केवाईसी आवेदन पर अद्यतन अनुरोध शुरू करेगा।
कानूनी संस्थाओं के मामले में, जहां विभिन्न संचार पते वाली शाखाओं के लिए अलग-अलग खातों को बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है, संस्थाएं अनुबंध-ए 2 में पत्राचार पते का विवरण प्रस्तुत करेंगी।
किसी भी व्यक्ति का सीकेवाईसी नंबर किसी भी वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा क्योंकि यह गोपनीय डेटा है। व्यक्ति वित्तीय संस्थान से संपर्क कर सकते हैं जहां उन्होंने संख्या प्राप्त करने के लिए अपने सीकेवाईसी दस्तावेज प्रदान किए हैं।
एक रिकॉर्ड केवल तभी डाउनलोड किया जा सकता है जब नीचे दिए गए प्रमाणीकरण कारकों में से कोई भी सही ढंग से प्रदान किया गया हो:
संगठन के पदानुक्रम और एक्सेस मैट्रिक्स को संस्था के व्यवस्थापक / सह-व्यवस्थापक द्वारा परिभाषित करने की आवश्यकता है। पदानुक्रम के तीन स्तर हैं:
उपयोगकर्ताओं के निर्माण/निष्क्रिय करने, केवाईसी रिकॉर्ड और भुगतान से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए, एक मेकर-चेकर की आवश्यकता होती है।
एक निर्माता एक उपयोगकर्ता साथ ही एक व्यवस्थापक उपयोगकर्ता पदानुक्रम में सभी स्तरों पर। एक चेकर केवल व्यवस्थापक हो सकता है। यदि कोई व्यवस्थापक निर्माता है, चेकर को दूसरा व्यवस्थापक एक ही स्तर पर।
किसी संस्थान के लिए कम से कम एक क्षेत्र और एक बनाना अनिवार्य है। संस्थान जितने आवश्यक हो उतने क्षेत्र और शाखाएं बना सकता है। सीकेवाईसीआर में शाखाओं के लिए भौतिक शाखाओं की सटीक मैपिंग की आवश्यकता नहीं है हालांकि यह संस्था के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को सीईआरएसएआई के खाते में अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता होती है जिसे एक वेब वॉलेट में रखा जाएगा जिसे संस्थान द्वारा मॉनिटर किया जा सकता है। प्राप्त की गई प्रत्येक सेवा के लिए, अपेक्षित राशि को वॉलेट बैलेंस से काट लिया जाएगा। यदि अपर्याप्त शेष राशि है, तो वित्तीय संस्थान भुगतान सेवाओं का लाभ तब तक नहीं उठा पाएगा जब तक कि शेष राशि की पूर्ति नहीं हो जाती।
अग्रिम भुगतान करने के लिए, संस्थान को केंद्रीय केवाईसी आवेदन के माध्यम से एक प्रोफार्मा चालान बनाना होगा। यह विकल्प प्रोफार्मा चालान सूची बिलिंग प्रबंधन के तहत। भुगतान सीईआरएसएआई के बैंक खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाना है और सिस्टम से उत्पन्न प्रोफार्मा चालान का संदर्भ टिप्पणियां फंड ट्रांसफर के दौरान फील्ड। भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण बैंक का विवरण प्रोफार्मा इनवॉइस पर ही उपलब्ध होगा।
संस्था को टीडीएस, यूटीआर नंबर और भुगतान की तारीख जैसे भुगतान विवरण को प्रत्येक प्रोफार्मा चालान के लिए अपडेट करना आवश्यक है।
भुगतान रसीद की पुष्टि होने पर, शेष राशि को वॉलेट में अपडेट कर दिया जाएगा। स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के मामले में, संस्थानों को संबंधित चालानों के खिलाफ टीडीएस प्रमाणपत्र की एक प्रति अपलोड करनी होगी।
संस्था को सूचित किया जाएगा जब शेष राशि उनके द्वारा निर्धारित सीमा और न्यूनतम सीमा से कम हो जाएगी। संस्था पिछले दिन तक उपयोग विवरण डाउनलोड / प्रिंट कर सकती है।
संस्थान व्यवस्थापक, खाता उपयोगकर्ता और क्षेत्रीय व्यवस्थापक संस्थानों के लिए प्रोफार्मा चालान बनाने और बिलिंग गतिविधियों को करने के लिए अधिकृत हैं।
जब कोई वित्तीय संस्थान सीईआरएसएआई के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान करता है, तो संबंधित प्रोफार्मा चालान संदर्भ संख्या का उल्लेख टिप्पणी स्थानांतरण के दौरान क्षेत्र। यदि प्रोफार्मा इनवॉइस नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है या भुगतान के दौरान गलत इनवॉइस नंबर प्रदान किया गया है तो इंस्टीट्यूशन वेब वॉलेट तब तक क्रेडिट नहीं किया जाएगा जब तक कि भुगतान सही इनवॉइस के साथ लिंक न हो जाए।
भुगतान की गई राशि के साथ UTR नंबर अपुष्ट लेनदेन बिलिंग प्रबंधन के तहत विकल्प। उपयोगकर्ता को लिंक उत्पन्न सभी प्रोफार्मा चालान देखने के लिए। उस प्रोफार्मा चालान का चयन करें जिसके लिए भुगतान किया गया है और लिंक प्रोफार्मा चालान पर क्लिक करें। यदि लिंक किए गए प्रोफार्मा चालान में उल्लिखित देय राशि वास्तविक भुगतान से मेल खाती है, तो वेब वॉलेट को प्रोफार्मा चालान में उल्लिखित क्रेडिट योग्य राशि से क्रेडिट किया जाएगा।
समाचार प्रेषण इकाई वॉलेट विवरण के अंतर्गत भुगतान का विवरण देख सकती है। यह वॉलेट बैलेंस, मिनिमम बैलेंस, थ्रेशोल्ड बैलेंस और टीडीएस होल्ड राशि, यदि कोई हो, प्रदान करता है।
एक विशेष अंतराल के लिए संस्था के वेब वॉलेट में जमा और डेबिट की गई राशि 'लेजर विवरण' में उपलब्ध है; बिलिंग प्रबंधन मेनू के तहत विकल्प। क्रेडिट और डेबिट की गई राशि के साथ-साथ उपयोगकर्ता तारीख से आज तक ८२४३ में चयनित तिथि पर फ़ील्ड और समापन शेष; क्षेत्र।
डेबिट के मामले में, उपयोगकर्ता विवरण कॉलम के तहत दिए गए हाइपर लिंक पर क्लिक करके उपयोग का विस्तृत दृश्य देख सकता है जो उपयोगकर्ता को उपयोग सूचना स्क्रीन पर पुनर्निर्देशित करेगा।
क्रेडिट के मामले में, उपयोगकर्ता विवरण कॉलम के तहत दिए गए हाइपरलिंक पर क्लिक करके चालान का विस्तृत दृश्य देख सकता है। यह उपयोगकर्ता को प्रोफार्मा चालान विवरण स्क्रीन पर पुनर्निर्देशित करेगा।
प्रोफार्मा चालान निर्माण के लिए जीएसटीआईएन पंजीकरण अनिवार्य है। वित्तीय संस्थान (FI) बिलिंग प्रबंधन टैब के अंतर्गत GSTIN विवरण विकल्प पर क्लिक करके अपना GSTIN नंबर पंजीकृत कर सकते हैं। कृपया सीकेवाईसी पोर्टल पर जीएसटीआईएन पंजीकरण को पूरा करने के लिए निर्माता-चेकर प्रक्रिया के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें।
सीकेवाईसी के साथ संस्था के पंजीकरण के समय प्रदान किए गए विवरण के आधार पर आपूर्ति का स्थान और पैन नंबर ऑटो-पॉप्युलेट किया जाएगा। आपूर्ति की स्थिति का डिफ़ॉल्ट स्थान पंजीकृत पते के अनुसार होगा। यदि 'संचार पते के अनुसार जीएसटी' का चयन किया जाता है तो आपूर्ति का स्थान बदल जाएगा। उपयोगकर्ता को GSTIN के अंतिम 3 अक्षर (अल्फ़ान्यूमेरिक) दर्ज करने होंगे। यदि वे उस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो FI को 'GST लागू नहीं' की जाँच करने की आवश्यकता है।
हम वर्तमान में चेक भुगतान की सुविधा नहीं देते हैं।
CKYCR पिनकोड मास्टर केवाईसी रीओकार्ड्स (स्क्रीन एंट्री या बल्क मोड के माध्यम से) अपलोड और अपडेट के समय पते के जिले और राज्य क्षेत्रों के ऑटो-पॉपुलेशन को सक्षम बनाता है।
हमारे जिला मास्टर से एक वैध जिला-राज्य संयोजन इनपुट करके रिकॉर्ड को एक पिनकोड के साथ अपलोड/अपडेट किया जा सकता है जो हमारे मास्टर्स में उपलब्ध नहीं है।
यदि हमारे पिनकोड मास्टर में पिनकोड उपलब्ध है, तो जिला मूल्य हमारे मास्टर से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। जहां मास्टर में पिनकोड उपलब्ध नहीं है, जिला-राज्य संयोजन जिला मास्टर में उपलब्ध संयोजनों में से किसी एक से सटीक मेल खाना चाहिए।
पिनकोड मास्टर इंडिया पोस्ट द्वारा प्रकाशित पिनकोड डायरेक्टरी से लिया गया है।